प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)

विवरण
योजना का क्षेत्र: केंद्रीय योजना — लागू क्षेत्र और स्थानीय प्रक्रिया योजना के नियमों के अनुसार
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) भारत सरकार की सबसे सस्ती दुर्घटना बीमा योजना है। मात्र ₹20 प्रति वर्ष के प्रीमियम पर दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता पर ₹2 लाख तक का बीमा कवर मिलता है।
यह योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के बैंक/डाकघर खाताधारकों के लिए उपलब्ध है। प्रीमियम बैंक खाते से ऑटो-डेबिट होता है और कवर 1 जून से 31 मई तक रहता है।
लाभ
दुर्घटना बीमा कवर
- दुर्घटना में मृत्यु: नामित व्यक्ति को ₹2 लाख।
- पूर्ण स्थायी विकलांगता (दोनों आँखें या दोनों हाथ/पैर या एक आँख और एक हाथ/पैर): ₹2 लाख।
- आंशिक स्थायी विकलांगता (एक आँख या एक हाथ/पैर): ₹1 लाख।
- वार्षिक प्रीमियम मात्र ₹20।
पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- 18 से 70 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिक।
- बचत बैंक खाता या डाकघर खाता होना आवश्यक।
- आधार KYC पूर्ण होना चाहिए।
- एक व्यक्ति केवल एक बैंक/डाकघर खाते से योजना में शामिल हो सकता है।
अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति नया नामांकन नहीं करा सकते।
- बचत खाता बंद होने या प्रीमियम न कटने पर कवर समाप्त।
- आत्महत्या या स्वयं को क्षति पहुँचाने के मामलों में क्लेम मान्य नहीं।
आवेदन प्रक्रिया
- अपनी बैंक शाखा या डाकघर में जाएं जहाँ बचत खाता है।
- PMSBY नामांकन/सहमति-सह-घोषणा फॉर्म भरें।
- ऑटो-डेबिट अधिदेश (mandate) दें।
- पावती प्राप्त करें।
आवश्यक दस्तावेज़
वर्तमान सरकारी प्रपत्र से मिलाएँ कि आपके मामले में कौन-सा दस्तावेज़ लागू है। किसी खास श्रेणी के लिए माँगा गया प्रमाण हर आवेदक के लिए जरूरी नहीं होता।
- आधार कार्ड
- बचत बैंक खाता/डाकघर खाता
- नामित व्यक्ति (nominee) का विवरण
- ऑटो-डेबिट सहमति फॉर्म
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
क्या PMJJBY और PMSBY दोनों ले सकते हैं? ▾
हाँ, दोनों अलग-अलग योजनाएं हैं — PMJJBY जीवन बीमा है और PMSBY दुर्घटना बीमा। आप दोनों में नामांकन करा सकते हैं।
प्रीमियम कब कटता है? ▾
1 जून से पहले बैंक खाते से ₹20 ऑटो-डेबिट होता है।
प्राकृतिक मृत्यु पर क्लेम मिलेगा? ▾
नहीं, PMSBY केवल दुर्घटना कवर है। प्राकृतिक मृत्यु पर कवर के लिए PMJJBY में नामांकन कराएं।
स्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
- आधिकारिक स्रोत: jansuraksha.gov.in
इस लेख का अंतिम स्वतंत्र सत्यापन: सत्यापन आवश्यक
JanSuraksha पोर्टल (jansuraksha.gov.in) से सत्यापित। कवर अवधि 1 जून से 31 मई। दुर्घटना मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता पर ₹2 लाख, आंशिक स्थायी विकलांगता पर ₹1 लाख।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) — विभागीय स्रोत ↗
वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
JanSuraksha पोर्टल (jansuraksha.gov.in) से सत्यापित। कवर अवधि 1 जून से 31 मई। दुर्घटना मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता पर ₹2 लाख, आंशिक स्थायी विकलांगता पर ₹1 लाख।
सरकारी योजना सेतु एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
प्रतिपुष्टि
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) की जानकारी में कोई गलती दिखी? नीचे विषय चुनें और बताएँ कि किस बात में सुधार चाहिए। नया सरकारी आदेश या स्रोत मिला हो तो उसका लिंक भी लिख सकते हैं।
यह फॉर्म इस वेबसाइट की जानकारी में सुधार के लिए है। इससे सरकारी आवेदन या विभागीय शिकायत दर्ज नहीं होती। आधार नंबर, बैंक विवरण या OTP न लिखें।
